एमवीए के छह प्रत्याशियों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी |

एमवीए के छह प्रत्याशियों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

एमवीए के छह प्रत्याशियों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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Modified Date: January 8, 2025 / 09:31 PM IST
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Published Date: January 8, 2025 9:31 pm IST

मुंबई, आठ जनवरी (भाषा) विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के कम से कम आधा दर्जन उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में अपने प्रतिद्वंद्वी महायुति उम्मीदवारों की जीत को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है और चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

याचिकाओं में मतदाता सूची में धोखाधड़ी, सीसीटीवी फुटेज एवं चुनाव संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा पारदर्शिता की कमी, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल, नकदी के वितरण और ईवीएम के दुरुपयोग समेत मतदान प्रक्रिया के जुड़े कई आरोप लगाए गए हैं।

एमवीए के हारे उम्मीदवारों प्रशांत जगताप (हडपसर, पुणे शहर), महेश कोठे (सोलापुर शहर उत्तर), अजीत गव्हाणे (भोसरी, पुणे), नरेश मनेरा (ओवला माजीवाड़ा, ठाणे शहर), सुनील चंद्रकांत भुसारा (विक्रमगढ़, पालघर जिला) और मनोहर माधवी (ठाणे) ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

मंगलवार को दायर याचिकाओं में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि वह संबंधित महायुति उम्मीदवारों के निर्वाचन को ‘‘अमान्य’’ घोषित करे।

इसके अलावा, याचिकाओं में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें सीसीटीवी फुटेज, प्रपत्रों 17ए और 17सी समेत दस्तावेजों और रिकार्ड तक पहुंच की अनुमति दें।

प्रपत्र 17ए मतदाताओं के रजिस्टर से और 17सी मतदान केंद्र में दर्ज मतों के विवरण से संबंधित है।

याचिकाओं पर बाद में सुनवाई की जाएगी।

सत्तारूढ़ महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं, जबकि विपक्षी एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं।

राज्य में 20 नवंबर को हुए चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट जीतकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर, एमवीए को केवल 46 सीट मिलीं।

भाषा

सिम्मी प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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