Shivaji statue demolition case: शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामला, मूर्तिकार जयदीप आप्टे को मिली जमानत |

Shivaji statue demolition case: शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामला, मूर्तिकार जयदीप आप्टे को मिली जमानत

Shivaji statue demolition case: शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आप्टे को मिली जमानत

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Modified Date: January 11, 2025 / 12:07 AM IST
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Published Date: January 10, 2025 11:50 pm IST

मुंबई: Shivaji statue demolition case:  बंबई उच्च न्यायालय ने सिंधुदुर्ग जिले के मालवण में स्थापित 28 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पिछले साल अगस्त में ढह जाने के मामले में गिरफ्तार मूर्तिकार जयदीप आप्टे को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन. आर. बोरकर की एकल पीठ ने आप्टे को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।

आप्टे ने वकील गणेश सोवानी के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि प्रतिमा तेज हवाओं के कारण ढही और जमानत देने की गुहार लगाई।

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शिवाजी की उक्त प्रतिमा का उद्घाटन चार दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालवण के राजकोट किले में किया था। यह प्रतिमा पिछले साल 26 अगस्त को ढह गई थी। इसे 2.44 करोड़ रुपये की लागत से 12 फीट के आधार मंच पर स्थापित किया गया था। अधिवक्ता सोवानी ने दलील दी कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ और आप्टे को अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि मामले में सह-अभियुक्त चेतन पाटिल को पिछले साल नवंबर में अदालत से जमानत मिल चुकी है। राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कर्मियों की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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