अदालत का बकरीद पर 67 निजी दुकानों में पशु वध की अनुमति पर रोक लगाने से इनकार |

अदालत का बकरीद पर 67 निजी दुकानों में पशु वध की अनुमति पर रोक लगाने से इनकार

अदालत का बकरीद पर 67 निजी दुकानों में पशु वध की अनुमति पर रोक लगाने से इनकार

:   Modified Date:  June 13, 2024 / 08:16 PM IST, Published Date : June 13, 2024/8:16 pm IST

मुंबई, 13 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बकरीद के दौरान मुंबई में 67 निजी दुकानों और नगर निकाय के 47 बाजारों को पशुओं का वध करने की अनुमति देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि त्योहार से कुछ दिन पहले याचिकाकर्ता को कोई राहत देना उचित नहीं होगा।

इसमें कहा गया है कि राहत देर से मांगी गई और दी गई अनुमति के खिलाफ अंतरिम आदेश की मांग करते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया।

पशुओं के संरक्षण और कल्याण के लिए काम करने वाले शहर के गैर सरकारी संगठन ‘जीव मैत्री ट्रस्ट’ ने बीएमसी द्वारा 29 मई को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बकरीद के दौरान 17 से 19 जून तक 67 निजी दुकानों और नगर निकाय के 47 बाजारों में पशुओं के वध की अनुमति दी गई थी।

याचिका में कहा गया है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा दी गई अनुमति नगर निकाय की पूर्व की नीति के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत केवल देवनार बूचड़खाने में ही पशुओं के वध की इजाजत दी गई थी।

भाषा नोमान माधव

माधव

 

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