सरपंच हत्या मामला: आठ आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया गया |

सरपंच हत्या मामला: आठ आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया गया

सरपंच हत्या मामला: आठ आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया गया

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Modified Date: January 11, 2025 / 09:19 PM IST
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Published Date: January 11, 2025 9:19 pm IST

मुंबई, 11 जनवरी (भाषा) सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में सभी आठ आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार एक पवनचक्की परियोजना संचालित करने वाली ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर किये जा रहे जबरन वसूली के प्रयास का कथित तौर पर विरोध करने को लेकर देशमुख का अपहरण कर लिया गया, प्रताड़ित किया गया और नौ दिसंबर को हत्या कर दी गई थी।

देशमुख यहां से लगभग 380 किलोमीटर दूर बीड के मासजोग के सरपंच थे।

पुलिस ने हत्या का मामला और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जांच महाराष्ट्र सीआईडी ​​के विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी गई थी।

हत्या के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक आरोपी फरार है।

बीड के पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगले, कृष्णा अंधाले, विष्णु चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे, महेश केदार और जयराम चांगे के खिलाफ संगठित अपराध करने से संबंधित मकोका धारा 3(1) लगाई गई है। अंधाले फरार है।’’

इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर हत्या के अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

देशमुख की हत्या से जुड़े जबरन वसूली मामले के आरोपियों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड भी शामिल है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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