रेलवे गोलीबारी कांड : अदालत का आरपीएफ के पूर्व कांस्टेबल की मानसिक चिकित्सा जांच का निर्देश |

रेलवे गोलीबारी कांड : अदालत का आरपीएफ के पूर्व कांस्टेबल की मानसिक चिकित्सा जांच का निर्देश

रेलवे गोलीबारी कांड : अदालत का आरपीएफ के पूर्व कांस्टेबल की मानसिक चिकित्सा जांच का निर्देश

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Modified Date: January 21, 2025 / 04:04 PM IST
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Published Date: January 21, 2025 4:04 pm IST

मुंबई, 21 जनवरी (भाषा)अदालत ने मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के पूर्व कांस्टेबल चेतनसिंह चौधरी को मानसिक चिकित्सा जांच के लिए उसे ठाणे मनोरोग अस्पताल में भेजने का आदेश दिया।

अदालत ने यह आदेश अकोला जेल के अधिकारियों द्वारा यह सूचित किये जाने के बाद किया कि चौधरी मानसिक विकार से पीड़ित है।

अदालत ने कहा कि चिकित्सा जांच के दौरान आरोपी को ठाणे जेल में रखा जाएगा।

चौधरी पर 31 जुलाई, 2023 को पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ सहयोगी सहायक उप-निरीक्षक टीका राम मीणा और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। वह इस समय मुंबई से करीब 550 किलोमीटर दूर अकोला जेल में बंद है।

अकोला जेल अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया था कि चौधरी मानसिक विकार से पीड़ित है और उसे आगे के इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसे चौधरी के इलाज पर कोई आपत्ति नहीं है और मुकदमे की सुविधा के लिए उसे ठाणे के क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है।

अधिकारियों की दलील को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. एल. मोरे ने मंगलवार को कहा कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है।

जेल प्रशासन को आरोपी को अकोला जेल से सुनवाई के लिए पेश करना मुश्किल हो रहा है। न्यायाधीश ने कहा, इंटरनेट संपर्क मुद्दों के कारण, आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पेश नहीं किया जाता।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, जेल प्राधिकरण और आरोपी की सुविधा के लिए, यह वांछनीय है कि आरोपी को चिकित्सा जांच के लिए ठाणे के एक मनोरोग अस्पताल में भेजा जाए।’’

भाषा

धीरज नरेश

नरेश

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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