पुणे, 10 जनवरी (भाषा) पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी।
सांसद/विधायक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद 25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत में जमानतदार के रूप में पेश हुए।
गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है।
पवार ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था और मार्च 2023 में लंदन में गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं।
भाषा नेत्रपाल पवनेश
पवनेश
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