पुलिस ने ठाकरे सरकार के दबाव में राउत के खिलाफ मानहानि का मामला स्वीकार नहीं किया था : सोमैया |

पुलिस ने ठाकरे सरकार के दबाव में राउत के खिलाफ मानहानि का मामला स्वीकार नहीं किया था : सोमैया

पुलिस ने ठाकरे सरकार के दबाव में राउत के खिलाफ मानहानि का मामला स्वीकार नहीं किया था : सोमैया

:   Modified Date:  September 26, 2024 / 04:43 PM IST, Published Date : September 26, 2024/4:43 pm IST

मुंबई, 26 सितंबर (भाषा) राज्यसभा सदस्य संजय राउत को मानहानि के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार के दबाव में शिवसेना यूबीटी नेता के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत स्वीकार करने से मना कर दिया था ।

इससे पहले यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर शिवसेना (यूबीटी) नेता राउत को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।

अदालत के फैसले के बाद अपनी पत्नी के साथ यहां पत्रकारों से बात करते हुए किरीट सोमैया ने कहा, ‘‘हमें अपना मामला दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और 28 महीने बाद हमें न्याय मिला।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जब संजय राउत ने मुझ पर और मेरी पत्नी पर 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मेरी पत्नी शौचालय निर्माण पर परामर्श देने वाला एक गैर सरकारी संगठन – युवक प्रतिष्ठान – चलाती हैं। मूल टेंडर राशि 3.61 करोड़ रुपये थी।’’

किरीट सोमैया ने कहा, ‘‘हमने राउत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन ठाकरे के दबाव के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। हमने 18 मई, 2022 को यहां स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया और आज उसने अपना फैसला सुनाया है।’’

भाजपा नेता ने आगे कहा कि राउत ने फरवरी से जुलाई 2022 के बीच उनके और उनके परिवार के खिलाफ 27 अलग-अलग आरोप लगाए, लेकिन उनके समर्थन में एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया।’’

मेधा सोमैया ने कहा कि वह और उनके पति आधारहीन आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

उन्होंने कहा, ‘‘राउत के खिलाफ यह मामला समाज के लिये एक मिसाल कायम करेगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे और मेरे संस्थान की छवि खराब करने की कोशिश करता है तो मैं इसके खिलाफ खड़ी होऊंगी ।’’

अदालत में सोमैया की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं में से एक विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि सजा पर जिरह के दौरान उन लोगों ने राउत के लिये दो साल की सजा का अनुरोध किया था।’’

भाषा रंजन नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)