पीएनबी घोटाला: अदालत ने गीतांजलि ग्रुप के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाई |

पीएनबी घोटाला: अदालत ने गीतांजलि ग्रुप के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाई

पीएनबी घोटाला: अदालत ने गीतांजलि ग्रुप के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाई

:   Modified Date:  July 4, 2024 / 10:37 PM IST, Published Date : July 4, 2024/10:37 pm IST

मुंबई, चार जुलाई (भाषा) मुंबई की एक विशेष धनशोधन रोधी अदालत ने करोड़ों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के संबंध में मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप के एक शीर्ष अधिकारी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

विशेष न्यायाधीश एस एम मेंजोंगे ने भारत लौटने और अदालत में पेश होने के लिए गीतांजलि ग्रुप के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के पूर्व प्रमुख सुनील वर्मा के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि वर्मा, हीरा कारोबारी चोकसी और अन्य के साथ बैंक घोटाले में शामिल था और फर्जी कंपनियां स्थापित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पीएनबी धोखाधड़ी के एक मामले में उसे आरोपी बनाया है।

वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) अगस्त 2018 में धनशोधन मामले में जारी किया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी मामले में जुलाई 2021 में उसके खिलाफ एक और गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

इस साल अप्रैल में वर्मा ने सीबीआई मामले में वारंट रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था।

वर्मा के वकीलों ने कहा था कि वह भारत लौटने पर विचार कर रहा है और इसके लिए सुरक्षा चाहता है।

उन्होंने कहा कि वह 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए तैयार है।

उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार करते हुए पिछले महीने सीबीआई मामले में जारी वारंट रद्द कर दिया था और जांच एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे वर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कदम उठाएं।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर वर्मा के वकील ने उसके खिलाफ लंबित वारंट को रद्द कराने के लिए एक जुलाई को विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया।

विशेष न्यायाधीश मेंजोंगे ने धन शोधन मामले में जारी वारंट को निलंबित कर दिया और ईडी को अगले आदेश तक इसपर अमल नहीं करने का निर्देश दिया।

घोटाले की सूचना मिलने के कुछ सप्ताह पहले चोकसी भारत से भाग गया था और 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है।

हीरा कारोबारी चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने कथित तौर पर मुंबई में बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी।

भाषा जोहेब नोमान

नोमान

 

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