पीएनबी घोटाला: अदलत ने मेहुल चोकसी की कंपनी के पूर्व शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी की याचिका खारिज की |

पीएनबी घोटाला: अदलत ने मेहुल चोकसी की कंपनी के पूर्व शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी की याचिका खारिज की

पीएनबी घोटाला: अदलत ने मेहुल चोकसी की कंपनी के पूर्व शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी की याचिका खारिज की

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Modified Date: July 26, 2024 / 10:35 PM IST
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Published Date: July 26, 2024 10:35 pm IST

मुंबई, 26 जुलाई (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े करोड़ों डॉलर के घोटाले में गीतांजलि समूह के पूर्व शीर्ष कार्यकारी सुनील वर्मा की गिरफ्तारी संबंधी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह के पूर्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रमुख वर्मा पीएनबी धोखाधड़ी मामला दर्ज किए जाने के लगभग सात वर्ष बाद पिछले सप्ताह अदालत के समक्ष पेश हुए।

वर्मा के अदालत में पेश होने पर जांच एजेंसी ने उनकी हिरासत का अनुरोध किया लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसएम मेंजोगे ने अर्जी खारिज कर दी।

इसके बाद सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की।

हालांकि, विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि अदालत आरोपी की हिरासत खारिज करने के अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकती।

अदालत ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति देना पहले के आदेश की समीक्षा होगा।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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