नागपुर हिंसा: अदालत ने दो आरोपियों के घरों को ढहाने पर रोक लगाई |

नागपुर हिंसा: अदालत ने दो आरोपियों के घरों को ढहाने पर रोक लगाई

नागपुर हिंसा: अदालत ने दो आरोपियों के घरों को ढहाने पर रोक लगाई

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Modified Date: March 24, 2025 / 07:34 PM IST
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Published Date: March 24, 2025 7:34 pm IST

नागपुर, 24 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने हिंसा मामले में फहीम खान समेत दो आरोपियों के घरों को ढहाने पर सोमवार को रोक लगा दी और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

फहीम खान के दो मंजिला घर को अदालत के आदेश से पहले ही ढहा दिया गया था, जबकि यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्सों को ढहाने की कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद रोक दी गई। दोनों आरोपियों ने अदालत में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी।

न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की।

पीठ ने सवाल किया कि कथित अवैध हिस्सों को ढहाने से पहले मकान मालिकों की बात क्यों नहीं सुनी गई।

पीठ ने कहा कि यह कार्रवाई संपत्ति के मालिकों की बात सुने बिना ही दमनात्मक तरीके से की गई।

खान की ओर से पेश हुए वकील अश्विन इंगोले ने कहा कि अदालत ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब मांगा है तथा मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है।

इंगोले ने दावा किया कि पीठ ने कहा है कि यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि तोड़फोड़ अवैध रूप से किया गया था, तो प्राधिकारियों को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी।

भारी पुलिस सुरक्षा के बीच नगर निगम के अधिकारियों ने सोमवार सुबह खान के घर को अनधिकृत निर्माण के कारण ढहा दिया था।

भाषा योगेश संतोष

संतोष

 

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