सांसद नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी के आरोप |

सांसद नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी के आरोप

MP Navneet Rana and her husband 14-day custody: मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को कथित रूप से ‘विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने’ के मामले में शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : April 24, 2022/3:41 pm IST

मुंबई, 24 अप्रैल ।  MP Navneet Rana and her husband 14-day custody: यहां की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास में भेजा जाएगा, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा।

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MP Navneet Rana and her husband 14-day custody: मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को कथित रूप से ‘विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने’ के मामले में शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था।

इससे कुछ घंटे पहले ही राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अपनी योजना को रद्द कर दिया था । अधिकारियों ने बताया कि दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (ए) और 353 तथा मुंबई पुलिस अधिनियम (पुलिस की निषेधाज्ञा उल्लंघन) की धारा 135 के तहत मामले दर्ज किये गये हैं।

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लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने बताया कि दोनों को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) के तहत भी आरोप हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां की थीं।’’

घरत ने कहा कि अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दंपति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया, ‘‘दोनों के खिलाफ खार थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं। सभी आरोप निराधार हैं और हम जमानत के लिए आवेदन करेंगे।’’