ठाणे, 27 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2021 में एक महिला से कथित बलात्कार के मामले में दो आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. भागवत ने 20 जनवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा।
इस आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा था कि 22 मई 2021 को आरोपियों विजय शेट्टी (29) और मोहम्मद सरवर अब्दुल्ला शाह (39) ने पीड़िता को दिवा क्षेत्र के साबेगांव स्थित एक इमारत के कमरे में जबरन अत्यधिक शराब पिलाई और उससे कथित रूप से दुष्कर्म किया।
अभियोजन ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट भी की थी।
आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष के एकमात्र गवाह की गवाही आरोपियों के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाई।
उन्होंने कहा कि पीड़िता एवं अन्य गवाहों का पता नहीं चल पाया और अभियोजन नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सका।
अदालत ने कहा कि इसलिए यह फैसला सुनाया जाता है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके और उन्हें बरी किया जाता है।
भाषा राखी सिम्मी
सिम्मी
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)