महाराष्ट्र : टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने संबंधी याचिका खारिज |

महाराष्ट्र : टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने संबंधी याचिका खारिज

महाराष्ट्र : टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने संबंधी याचिका खारिज

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Modified Date: January 10, 2025 / 01:07 PM IST
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Published Date: January 10, 2025 1:07 pm IST

मुंबई, 10 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें इस महीने नवी मुंबई में हुए ब्रिटिश बैंड ‘कोल्डप्ले’ के कार्यक्रम की टिकट बिक्री प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए बड़े कार्यक्रमों के टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी. के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे विधायी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

अदालत ने कहा, ‘इस संबंध में विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की जरूरत है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार याचिका में उठाई गई चिंताओं पर गौर करते हुए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है।’

याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अमित व्यास ने दावा किया कि संगीत समारोह, लाइव शो आदि जैसे प्रमुख आयोजनों के टिकटों की बिक्री के दौरान कई अनियमितताएं होती हैं।

व्यास ने याचिका में आरोप लगाया था कि इस तरह की अनियमितता कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुकमायशो पर उपलब्ध होने के दौरान भी देखी गईं।

याचिका में अदालत से प्रमुख आयोजनों के लिए ऑनलाइन टिकटों की कालाबाजारी, दलाली को रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।

इसमें कहा गया है कि आईपीएल मैचों, 2023 में हुए क्रिकेट विश्व कप मैचों तथा गायक टेलर स्विफ्ट और दिलजीत दोसांझ के संगीत समारोहों के दौरान इस तरह के अवैध तरीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।

भाष जोहेब मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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