मुंबई : Hanuman Chalisa controversy : मुंबई की एक विशेष अदालत ने हनुमान चालीसा विवाद में पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने से संबंधित दूसरी प्राथमिकी में लोकसभा की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली।
Hanuman Chalisa controversy : विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने राणा दंपति की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। दूसरी प्राथमिकी खार पुलिस ने दर्ज की थी जिसमें राणा दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक तरीके से बल प्रयोग करने) के तहत आरोप हैं।
Hanuman Chalisa controversy : राणा दंपति को तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोपित किया गया था। दोनों अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं।
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