ठाणे(महाराष्ट्र), 22 मार्च (भाषा) ठाणे जिले की बेलापुर सत्र अदालत ने 2020 में वाशी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान नगर निगम अधिकारियों पर हमला करने के मामले में 0 दो महिलाओं सहित चार रेहड़ी पटरी वालों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केआर देशपांडे ने 20 मार्च को अपने फैसले में सचिनकुमार रामपाल यादव (30), रत्नेश सुचित गुप्ता (40), सोनी सुचित गुप्ता (33) और दीपा रवींद्रसिंह चौहान (44) को दोषी ठहराया।
अपर लोक अभियोजक ई बी धमाल ने बताया कि यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई, जब नवी मुंबई नगर निगम की टीम सड़कों से अतिक्रमण और अनधिकृत फेरीवालों को हटाने के लिए वाशी के सेक्टर-9 में गई थी।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर हमला किया और उनके कपड़े फाड़ दिए।
धमाल ने बताया कि अदालत ने दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भाषा
शुभम धीरज
धीरज
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