मुंबई, 28 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में मानसिक रूप से अस्वस्थ 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को पांच लोगों को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई।
विशेष न्यायाधीश एमएच पठान ने राहुल गेचंद, नवीन सारसर, विजय गुस्सर, बॉबी गुस्सर और सनी बागड़ी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि लड़की 21 अक्टूबर 2016 को लापता हो गई थी, जिसके बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
उनके अनुसार, चार दिन बाद बरामद होने पर लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि लड़की गर्भवती हो गई और उसे गर्भपात कराना पड़ा।
भाषा यासिर पवनेश
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