पुणे, नौ अगस्त (भाषा) पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ पुणे जिले में एक लोक सेवक को धमकाने और उनके काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के एक तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यहां बंडगार्डन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘शिकायत में कहा गया कि सहायक जिलाधिकारी के रूप में पूजा खेडकर की तैनाती के दौरान दिलीप खेडकर ने कथित तौर पर तहसीलदार दीपक अकाडे के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया था और उनसे अपनी बेटी के लिए एक केबिन आवंटित करने को कहा था, जबकि दिलीप को प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।’’
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में खेडकर के चयन को रद्द कर दिया और भविष्य में उन पर परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी। दिल्ली में पूजा के खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन में ‘‘गलत जानकारी’’ देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद से पूजा खेडकर का कुछ अता-पता नहीं है।
पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘जिला प्रशासन से शिकायत मिलने के बाद, हमने दिलीप खेडकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (लोक सेवक के सरकारी कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।’’
यह मामला इस वर्ष जून का है।
दिलीप खेडकर सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और उनके खिलाफ पुणे में पौड पुलिस थाने में आपराधिक धमकी का भी एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनकी पत्नी मनोरमा पर भूमि विवाद को लेकर मुलशी क्षेत्र में बंदूक लहराते हुए एक व्यक्ति को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। खेडकर की पत्नी को पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
दिलीप खेडकर को उस मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई थी, जबकि उनकी पत्नी मनोरमा को हाल ही में अदालत ने जमानत पर रिहा किया है।
भाषा खारी शोभना
शोभना
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