पूर्व विधायक कलानी पर भाजपा नेता के कार्यालय के बाहर गैरकानूनी सभा करने के आरोप में प्राथमिकी |

पूर्व विधायक कलानी पर भाजपा नेता के कार्यालय के बाहर गैरकानूनी सभा करने के आरोप में प्राथमिकी

पूर्व विधायक कलानी पर भाजपा नेता के कार्यालय के बाहर गैरकानूनी सभा करने के आरोप में प्राथमिकी

:   Modified Date:  November 28, 2024 / 10:14 AM IST, Published Date : November 28, 2024/10:14 am IST

ठाणे, 28 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक के कार्यालय के बाहर गैर कानूनी सभा करने और उनके रिश्तेदार को धमकाने के आरोप में पुलिस ने पूर्व विधायक पप्पू कलानी और 20 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह घटना 20 नवंबर को उल्हासनगर इलाके की है जब पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे थे।

उल्हासनगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने उल्हासनगर से भाजपा विधायक कुमार आयलनी के कार्यालय के बाहर गैर कानूनी सभा की और उनकी एक रिश्तेदार को भी धमकाया।

आयलनी की शिकायत के आधार पर 26 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2) (गैरकानूनी सभा करने), 190 (गैरकानूनी सभा में इकट्ठा प्रत्येक सदस्य को साझा मंशा के लिए किए गए अपराध का दोषी मानना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत कलानी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

आयलनी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के पप्पू कलानी के बेटे ओमी कलानी को हराकर उल्हासनगर विधानसभा सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था।

पप्पू कलानी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या का एक मामला भी शामिल है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।

भाषा खारी मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)