सुनिश्चित करें कि पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो: बंबई उच्च न्यायालय |

सुनिश्चित करें कि पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो: बंबई उच्च न्यायालय

सुनिश्चित करें कि पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो: बंबई उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  July 16, 2024 / 07:27 PM IST, Published Date : July 16, 2024/7:27 pm IST

मुंबई, 16 जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को 17 जुलाई को पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी उत्सव के लिए श्रद्धालुओं के जुटने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए।

पूरे राज्य से पदयात्रा कर और लंबी दूरी तय कर काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान विट्ठल की पूजा-अर्चना करने के लिए साल में दो बार – आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकाशदी पर – पंढरपुर में जुटते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने अधिकारियों से पंढरपुर आने वाले 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ साफ-सफाई, अस्थायी आश्रय और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था करने को भी कहा।

अदालत ने कहा, ‘‘किसी भी अप्रिय घटना, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, घाटों पर किसी तरह की घटना, केवल कुम्हार घाट ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों पर भी, को लेकर आपको (जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को) बहुत सतर्क रहना होगा।’’

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराये जाएंगे।’’

अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा वरकरी (श्रद्धालुओं) को यथासंभव सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। इसने कहा, ‘‘हम यह भी निर्देश देते हैं कि सोलापुर के जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा की पूरी अवधि के दौरान ये सुविधाएं प्रदान हों।’’

अदालत ने सरकारी वकील पी पी काकड़े को जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को अदालती आदेश से अवगत कराने का निर्देश दिया। अदालत अधिवक्ता अजिंक्य संगीतराव द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंढरपुर में घाटों के निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें की गई हैं।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश

 

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