उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में सांसद हंडोरे के बेटे को जेल से रिहा करने का आदेश दिया |

उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में सांसद हंडोरे के बेटे को जेल से रिहा करने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में सांसद हंडोरे के बेटे को जेल से रिहा करने का आदेश दिया

:   Modified Date:  October 23, 2024 / 09:08 PM IST, Published Date : October 23, 2024/9:08 pm IST

मुंबई, 23 अक्टूबर (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में कहा कि ‘हिट एंड रन’ मामले में कांग्रेस सांसद चंद्रकांत हंडोरे के बेटे गणेश को तुरंत जेल से रिहा किया जाए।

इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था।

उच्च न्यायालय ने दुर्घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे गणेश हंडोरे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोप लगाने की पुलिस कार्रवाई की निंदा की और इसे कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग का ‘‘अनोखा मामला’’ बताया।

गणेश हंडोरे को अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुंबई के गोवंडी पुलिस ने उपनगरीय चेंबूर में ‘हिट एंड रन’ मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि शुरू में गणेश हंडोरे पर केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ गैर-जमानती धारा जोड़ी गई।

पीठ ने पुलिस को गणेश की इस दलील के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है।

अदालत ने कहा कि वह याचिका पर नवंबर में सुनवाई करेगी।

पीठ ने तब तक, एक अंतरिम आदेश में, ‘हिट-एंड-रन’ मामले के आरोपी गणेश को रिहा करने का निर्देश दिया।

भाषा शफीक माधव

माधव

 

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