उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव में शिवसेना नेता रवींद्र वायकर के खिलाफ चुनावी याचिका खारिज की |

उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव में शिवसेना नेता रवींद्र वायकर के खिलाफ चुनावी याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव में शिवसेना नेता रवींद्र वायकर के खिलाफ चुनावी याचिका खारिज की

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Modified Date: December 19, 2024 / 12:34 PM IST
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Published Date: December 19, 2024 12:34 pm IST

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रतिद्वंद्वी शिवसेना प्रत्याशी रवींद्र वायकर की जीत को चुनौती देने वाली शिवसेना (उबाठा) नेता अमोल कीर्तिकर की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

कीर्तिकर ने अपनी चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय से मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में वायकर के निर्वाचन को रद्द करने तथा उसे ‘अमान्य’ घोषित करने की मांग की थी।

उन्होंने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से खुद को विधिवत निर्वाचित घोषित किये जाने का अदालत से अनुरोध भी किया था।

न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है।

उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (उबाठा) से जुड़े कीर्तिकर ने अपनी याचिका में दावा किया कि मतगणना के दिन ही उन्होंने मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन दायर किया था, क्योंकि इसमें विसंगति थी।

कीर्तिकर इस साल के प्रारंभ में लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के वायकर से 48 वोट के मामूली अंतर से हार गए थे। वायकर को 4,52,644 वोट, जबकि कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले थे।

शिवसेना (उबाठा) नेता ने अपनी याचिका में दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया पूरी करने के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों की ओर से कई स्पष्ट और गंभीर खामियां की गयी थीं, जिसके कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए।

भाषा

राजकुमार सुरेश

सुरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)