मुंबई, 25 जून (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम की वह याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जो उसने नवी मुंबई की तलोजा जेल से महाराष्ट्र की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की योजना के खिलाफ दायर की थी।
वर्ष 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सलेम ने दावा किया कि उसे तलोजा जेल से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय ‘‘उसे मारने की साजिश’’ है, क्योंकि उसकी कुछ महीनों में रिहाई संभावित है।
सलेम की याचिका में कहा गया है कि मौजूदा जेल उसके लिए बहुत सुरक्षित है और राज्य की अन्य जेलों में बंद प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के सदस्य उस पर हमला कर सकते हैं। जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि उसकी मौजूदा कोठरी को फिर से बनाने की जरूरत है और तलोजा में उसके लिए कोई अन्य सुरक्षित कोठरी नहीं है।
न्यायाधीश बी डी शेल्के ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सलेम की याचिका खारिज कर दी।
हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों से तीन जुलाई तक आदेश को लागू न करने को कहा ताकि गैंगस्टर उच्च न्यायालय का रुख कर सके।
वर्ष 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए गए सलेम को 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में उसकी भूमिका के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
भाषा अमित धीरज
धीरज
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