नागपुर, 15 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के नामांकन को स्वीकार करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के मुद्दे सामान्य रिट याचिका में नहीं उठाए जा सकते, बल्कि चुनाव याचिका दायर की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता नारायण दिनबाजी जम्भूले ने अपनी याचिका में दावा किया कि वडेट्टीवार के चुनावी हलफनामे का स्टाम्प पेपर कांग्रेस नेता के नाम पर नहीं खरीदा गया था।
याचिका में कहा गया है कि चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने अनियमितताओं के बावजूद 30 अक्टूबर को इस हलफनामे को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है।
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शुभम सुरेश
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