मुंबई, 11 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में उस जमीन की महिला मालिक को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी है जिस पर बने मोमबत्ती कारखाने में पिछले महीने आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकल पीठ ने मंगलवार को जन्नत शिकलगर (61) को छह फरवरी तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और उनकी याचिका पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा।
पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवाड़ में देहु रोड पुलिस ने शिकलगर पर गैर-इरादतन हत्या, आग या ज्वलनशील सामग्री और विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही बरतने के साथ ही विस्फोटक कानून की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
आठ दिसंबर 2023 को स्पार्कलिंग मोमबत्ती कारखाने में विस्फोट के बाद लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी।
शिकलगर उस जमीन की मालिक हैं जहां मोमबत्ती का कारखाना स्थित है। प्राथमिकी में शिकलगर के अलावा उनके पति और कारखाना के मालिक के भी नाम हैं।
वकील अली काशिफ खान देशमुख द्वारा दायर अपनी याचिका में, शिकलगर ने कहा कि उन्होंने जून 2023 से तीन साल की अवधि के लिए कारखाना के मालिक को जमीन दी थी और सभी आवश्यक लाइसेंस कारखाना मालिक को प्राप्त करने थे।
देशमुख ने दलील दी कि किसी भी चूक के लिए शिकलगर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि शिकलगर पक्षाघात से पीड़ित हैं और इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
अभियोजन पक्ष द्वारा समय मांगे जाने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी और उस समय तक के लिए शिकलगर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।
भाषा योगेश अविनाश
अविनाश
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