मुंबई, 11 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) ने बुलढाणा में इसी माह समृद्धि महामार्ग पर बस में आग लगने से हुई 25 यात्रियों की मौत के मामले में चालक का लाइसेंस और बस का पंजीकरण रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
एक अधिकारी ने बताया कि यवतमाल के उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने पुलिस से प्राप्त दुर्घटना की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।
एक जुलाई की तड़के बुलढाणा जिले के पिंपलखुटा गांव में मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर डिवाइडर से टकराने के बाद निजी स्लीपर कोच बस में आग लग गई थी। इस हादसे में 25 यात्रियों मौत हो गई, जबकि चालक और परिचालक सहित अन्य आठ लोग बाल-बाल बच गए थे।
पुलिस के अनुसार, हादसे की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि दुर्घटना के समय बस चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में चालक को गिरफ्तार कर लिया था।
अधिकारी ने बताया कि आरटीओ ने स्लीपर कोस बस (पंजीकरण संख्या एमएच29 बीई1819) का पंजीकरण भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, बस एक जनवरी 2020 को पंजीकृत हुई थी और उसके पास 10 मार्च 2024 तक का वैध फिटनेस प्रमाणपत्र था।
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