बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामला: पुलिस ने अदालत में कहा कि पिता ने बेटे को भागने को कहा |

बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामला: पुलिस ने अदालत में कहा कि पिता ने बेटे को भागने को कहा

बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामला: पुलिस ने अदालत में कहा कि पिता ने बेटे को भागने को कहा

:   Modified Date:  July 8, 2024 / 08:02 PM IST, Published Date : July 8, 2024/8:02 pm IST

मुंबई, आठ जुलाई (भाषा) मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा कि बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामले में फरार मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह ने दुर्घटना के बाद उसे मौके से भागने को कहा था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया।

पुलिस ने अदालत में कहा कि राजेश ने अपने ड्राइवर राजऋषि बिदावत को घटना की जिम्मेदारी लेने को कहा जो हादसे के समय कार में था।

पुलिस ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए जिनमें कार से कावेरी नखवा को डेढ़ किलोमीटर तक घसीटते हुए देखा गया। इन तस्वीरों में मिहिर शाह और सह-आरोपी राजऋषि बिदावत को बोनट से महिला को खींचकर हटाते, उसे सड़क पर रखते और गाड़ी को उलटी दिशा में चलाते समय उसे कुचलते हुए देखा जा सकता है।

कावेरी रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे एनी बेसेंट रोड पर अपने पति प्रदीप के साथ दुपहिया वाहन से जा रही थीं, तभी बीएमडब्ल्यू कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और उन्हें पीछे से टक्कर मार दी।

हादसे के बाद आरोपी बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर भागने लगे। उन्होंने कार को बांद्रा के काला नगर के पास छोड़ा और वहां से भाग गए।

पालघर जिले के शिवसेना नेता राजेश शाह और उनके चालक बिदावत को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिदावत घटना के समय कार में ही था।

मुख्य आरोपी मिहिर शाह के साथ ही राजेश शाह और बिदावत पर गैर इरादतन हत्या समेत अनेक प्रावधानों के तहत आरोप हैं।

राजेश शाह और बिदावत को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीवरी) एसपी भोसले की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने राजेश शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और बिदावत को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) राजेश शाह पर लागू नहीं होती। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में कहा कि मिहिर शाह ने घटना के बाद अपने पिता को फोन किया और राजेश शाह ने बेटे को भाग जाने को कहा।

पुलिस ने अदालत से कहा कि राजेश शाह ने मिहिर शाह से यह भी कहा कि बिदावत को ड्राइवर सीट पर बैठने के लिए कहे।

पुलिस ने रिमांड सुनवाई में कहा कि राजेश अपने बेटे के ठिकाने के बारे में जानते हैं और इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है।

बचाव पक्ष की ओर से वकील सुधीर भारद्वाज ने कहा कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज हैं लेकिन रिमांड में इसका उल्लेख नहीं किया गया।

भारद्वाज ने दलील दी कि यदि बेटा लापता है तो क्या पिता को गिरफ्तार किया जा सकता है?

बचाव पक्ष ने कहा कि किसी बेटे के लिए दहशत की स्थिति में अपने पिता को फोन करना सामान्य नहीं है।

भारद्वाज ने कहा कि राजेश के मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप लागू नहीं होता क्योंकि वह कार नहीं चला रहे थे और ना ही मौके पर मौजूद थे।

उन्होंने यह भी कहा कि बिदावत की हिरासत जरूरी नहीं है क्योंकि उसके पास से कुछ नहीं मिला।

राजेश शाह को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

इस बीच,पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार करने के लिए कई दल बनाए हैं। मुख्य आरोपी मिहिर को विदेश भागने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है।

भाषा वैभव धीरज

धीरज

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)