मुंबई, 30 जनवरी (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने 2023 में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर अपनी कार से कई अन्य वाहनों को टक्कर मारने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।
इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि घटना में उसकी ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और उसे जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने 28 जनवरी को इस बात को भी ध्यान में रखा कि चालक मोहम्मद सरफराज मोहम्मद यूसुफ शेख (42) को दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं और वह वर्तमान में मानसिक बीमारी से पीड़ित है।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘प्रथमदृष्टया, अभियोजन पक्ष के अनुसार भी, आवेदक (शेख) की ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।’’
उच्च न्यायालय ने 20 हजार रुपये का एक मुचलका जमा कराने पर जमानत दी। अदालत ने साथ ही उसे पांच साल के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराने का भी निर्देश दिया।
अपनी याचिका में शेख ने कहा कि वह 15 साल से चालक है और अतीत में दुर्घटना के किसी मामले में वह शामिल नहीं रहा है। शेख ने दावा किया कि अचानक ध्यान भटकने के कारण वह कार से नियंत्रण खो बैठा और उसे चक्कर आने लगा।
नौ नवंबर, 2023 को शेख ने बांद्रा वर्ली सी लिंक टोल प्लाजा पर अपनी इनोवा कार से कई अन्य कारों को टक्कर मार दी थी। इनोवा कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि छह अन्य घायल हो गये थे।
शेख को गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से वाहन चलाने और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दुर्घटना एक गंभीर दुर्घटना है, जिसमें चार बहुमूल्य जान चली गईं तथा कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं।’’
उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि आरोपी चालक उस समय शराब के नशे में नहीं था और दुर्घटना में उसे खुद भी गंभीर चोटें आई हैं।
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)