बदलापुर यौन शोषण मामला: शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश पर रोक का अनुरोध किया |

बदलापुर यौन शोषण मामला: शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश पर रोक का अनुरोध किया

बदलापुर यौन शोषण मामला: शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश पर रोक का अनुरोध किया

:   Modified Date:  August 27, 2024 / 10:36 PM IST, Published Date : August 27, 2024/10:36 pm IST

मुंबई, 27 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे के एक शिक्षा अधिकारी ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण मामले के आलोक में अपने निलंबन के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

शिक्षा अधिकारी ने दावा किया कि मामले में सरकार का आदेश ‘‘राजनीति से प्रेरित’’ है और उन्हें ‘‘बलि का बकरा’’ बनाया गया है।

अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

अधिवक्ता सतीश तालेकर और माधवी अय्यपन के माध्यम से दायर रक्षे की याचिका पर न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।

रक्षे ने निलंबन आदेश को मनमाना, भेदभावपूर्ण बताते हुए इस पर रोक के लिए अंतरिम राहत को लेकर एमएटी का रुख किया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि निलंबन आदेश ‘‘राजनीति से प्रेरित’’ था और उन्हें पूरे प्रकरण में ‘‘बलि का बकरा’’ बनाया जा रहा है।

रक्षे ने दावा किया कि उन्हें यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में 18 अगस्त को पता चला और उन्होंने तुरंत अंबरनाथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया, उन्हें ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूल का दौरा करने, जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

याचिका में कहा गया है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 20 अगस्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके बाद रक्षे ने स्कूल के अध्यक्ष/सचिव/प्रधानाध्यापक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि नोटिस में स्कूल से परिसर में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

रक्षे ने कहा कि उन्होंने जांच रिपोर्ट पुणे के शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) और मुंबई के शिक्षा उपनिदेशक (प्राथमिक) को भेज दी।

याचिका में कहा गया है, ‘‘21 अगस्त को बदलापुर में स्कूल के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित की गई थी। याचिकाकर्ता ने सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सीसीटीवी, शिकायत पेटी और छात्रों की सुरक्षा समिति स्थापित करने का भी निर्देश दिया है।’’

उन्होंने कहा कि इन उपायों के बावजूद, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मीडिया में घोषणा की कि ठाणे के शिक्षा अधिकारी (रक्षे) को निलंबित कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बावजूद निलंबित कर दिया गया है कि उसका प्री-प्राइमरी केंद्रों (प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की पढ़ाई के लिए विद्यालयों) के नियमन और पर्यवेक्षण से कोई लेना-देना नहीं है।’’

भाषा आशीष अमित

अमित

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)