अमरावती: आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को उस विधेयक को मंजूरी दी जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को भी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का अधिकार देने का प्रावधान है। (Andhra Pradesh local body election latest news) एपी नगर निगम कानून संशोधन विधेयक-2024 में उस नियम को पलटने का प्रावधान किया गया है, जो दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकता है।
एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नगर निगम मंत्री पी नारायण ने चार दिन पहले विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था और सोमवार को इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। (Andhra Pradesh local body election latest news) आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 1994 में नगर निगम नियम लागू किए गए थे, जिनके तहत दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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