आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि स्वामित्व अधिनियम रद्द किया, लोगों को घर निर्माण के लिए मुफ्त में देगी रेत |

आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि स्वामित्व अधिनियम रद्द किया, लोगों को घर निर्माण के लिए मुफ्त में देगी रेत

आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि स्वामित्व अधिनियम रद्द किया, लोगों को घर निर्माण के लिए मुफ्त में देगी रेत

:   Modified Date:  July 16, 2024 / 08:44 PM IST, Published Date : July 16, 2024/8:44 pm IST

अमरावती(आंध्र प्रदेश), 16 जुलाई (भाषा) मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में भूमि स्वामित्व अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया गया।

मंत्रिमंडल ने लोगों को अपना मकान बनाने के लिए मुफ्त रेत देने संबंधी सरकारी आदेश(जीओ) को मंजूरी देने समेत अन्य फैसले भी किए।

सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के.पार्थसारथी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए आंध्र प्रदेश भूमि स्वामित्व अधिनियम-2022 को रद्द करने का फैसला किया, जिसे लेकर कथित तौर कई समस्याएं थीं।

राज्य सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्थसारथी ने कहा, ‘‘कई अखबारों और मीडिया घरानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भूमि स्वामित्व अधिनियम को लेकर लोगों में कई तरह की शंकाएं और भय हैं। इसलिए, भू स्वामियों की ओर से इसे रद्द करने का भारी दबाव था।’’

मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इसी के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा 2019 से 2021 के बीच लागू रेत नीति को भी रद्द कर दिया है और लोगों को निर्माण के लिए मुफ्त रेत देने के वास्ते आठ जुलाई को पारित सरकारी आदेश पर भी मुहर लगा दी है।

उन्होंने कहा कि रेत संबंधी उचित प्रक्रिया बनने तक लोगों को अहम निर्माण के वास्ते मुफ्त में रेत देने के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है।

मंत्री ने बताया कि वित्तवर्ष 2024-25 में अनाज खरीदने के लिए जन आपूर्ति विभाग द्वारा बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने संबंधी सरकारी आदेश पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप

 

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