सैफ पर हमले के बाद आरोपी बस स्टॉप पर सोया, वर्ली जाने से पहले कपड़े बदले |

सैफ पर हमले के बाद आरोपी बस स्टॉप पर सोया, वर्ली जाने से पहले कपड़े बदले

सैफ पर हमले के बाद आरोपी बस स्टॉप पर सोया, वर्ली जाने से पहले कपड़े बदले

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Modified Date: January 20, 2025 / 04:19 PM IST
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Published Date: January 20, 2025 4:19 pm IST

मुंबई, 20 जनवरी (भाषा) अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से वार कर उन्हें घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किये गए 30-वर्षीय व्यक्ति ने हमले के बाद वर्ली जाने से पहले अपने कपड़े बदले थे।

मुंबई पुलिस ने रविवार को पड़ोसी ठाणे शहर में बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी बुधवार देर रात चोरी करने के मकसद से बांद्रा में सतगुरु शरण इमारत स्थित अभिनेता के घर में घुसा था।

हमले में सैफ (54) पर कई बार चाकू से वार किया गया, जिसके बाद पास के लीलावती अस्पताल में उनकी पांच घंटे तक सर्जरी की गई।

अधिकारी ने कहा कि अभिनेता पर हमला करने के बाद, आरोपी एक बस स्टॉप पर सोया, अपने कपड़े बदले और बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से वह दादर गया और बाद में ठाणे जाने से पहले वर्ली गया।

उन्होंने बताया कि शहजाद ने पुलिस से बचने के लिए सभी एहतियात बरते थे, लेकिन अपने बैग की वजह से वह पकड़ा गया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का बैग दिखा था, जिससे जांच को दिशा मिली।

बाद में सीसीटीवी फुटेज और ऑनलाइन भुगतान के रिकॉर्ड की मदद से पुलिस ने आरोपी का पता लगाया।

सीसीटीवी में दर्ज आरोपी के चेहरे की तस्वीर की मदद से पुलिस ने उसके जैसे दिखने वाले आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों की जांच की तथा कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। लेकिन जब इससे भी कुछ नहीं पता चला तो उसने बांद्रा इलाके के सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला।

अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सुबह सात बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन की ओर जाते दिखा और उसने अपने कपड़े बदल लिये थे।

शहजाद पहले वर्ली के एक पब में काम करता था।

घटना के अगले दिन, उसने काम के सिलसिले में इलाके के एक श्रमिक ठेकेदार से संपर्क किया और ठाणे रवाना हो गया।

अदालत ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, क्योंकि पुलिस ने दलील दी थी कि मामले में अंतरराष्ट्रीय साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

शहजाद पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 311 (गंभीर चोट या मौत का कारण बनने वाले इरादे से लूट या डकैती), 331(4) (घर में सेंधमारी) और अन्य अपराधों के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा सुभाष सुरेश

सुरेश

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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