मुंबई, 19 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने रविवार को सैफ अली खान पर हमला मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय साजिश से संबंधित पुलिस की दलील को खारिज नहीं किया जा सकता है।
पुलिस ने अदालत को बताया कि कथित हमलावर बांग्लादेशी नागरिक था और उसके कृत्य के पीछे के मकसद का पता लगाने की जरूरत है।
पुलिस ने अदालत से यह भी कहा कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि इस मामले का संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश से है या नहीं।
रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर गौर करने के बाद पुलिस की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोप को ‘‘असंभव नहीं कहा जा सकता।’’
इससे पहले दिन में पुलिस ने मीडिया को बताया था कि कथित हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक था जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था। उसे ठाणे शहर से सटे इलाके से पकड़ा गया था।
पुलिस ने कहा था कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, वह 16 जनवरी को तड़के चोरी के इरादे से बांद्रा में सतगुरु शरण इमारत में बॉलीवुड अभिनेता के घर में दाखिल हुआ था।
हमलावर ने सैफ (54) पर कई बार चाकू से वार किया था जिसके बाद पास के लीलावती अस्पताल में उनकी चार-पांच घंटे तक सर्जरी की गई।
भाषा संतोष प्रशांत
प्रशांत
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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