हत्या के मामले में 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास |

हत्या के मामले में 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

:   Modified Date:  June 8, 2024 / 12:39 PM IST, Published Date : June 8, 2024/12:39 pm IST

औरंगाबाद, आठ जून (भाषा) बिहार के औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने वर्ष 2020 में तंत्र-मंत्र के चक्कर में 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या के मामले में 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) संजय मिश्रा ने कुटुंबा थाने में दर्ज मामले की सुनवाई करते 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अपर लोक अभियोजक (एपीपी) राजाराम चौधरी ने शनिवार को बताया कि कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर गांव निवासी सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को कुटुंबा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवा कर गांव के 16 लोगों पर आरोप लगाया था कि उन लोगों ने धारदार हथियारों से उनके ससुर जगदीश राम की हत्या कर दी है।

प्राथमिकी के अनुसार गांव के ही भुवनेश्वर राम के पुत्र जुगल राम की 9 अगस्त 2020 को किसी बीमारी से मौत हो गई थी। सभी अभियुक्तों ने उनके ससुर पर तंत्रमंत्र करने का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी।

अदालत ने सभी 16 आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

भाषा सं अनवर अविनाश

अविनाश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)