भोपाल : Mob Lynching Victim Compensation : मध्य प्रदेश में अब मॉब लिंचिंग के पीड़ित को सरकार 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। ‘मप्र मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023’ को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब गृह विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस स्किम के तहत मुआवजा देने के लिए होम एसीएस और डिस्ट्रिक जज फैसला करेंगे।
Mob Lynching Victim Compensation : बता दें कि, शिवराज कैबनेट की बैठक में पिछले दिनों राज्य सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्रावधान किया था। वहीं अब कैबिनेट के इस फैसले पर मुहर लग गई हैं। कैबिनेट की बैठक में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था।
Mob Lynching Victim Compensation : मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ित को सरकार 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। ‘मप्र मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023’ को कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी गई है। यदि मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। घायलों के लिए 5 से 10 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाती, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं। मप्र की स्कीम में मॉब लिंचिंग उसे मानी जाएगी, जिसमें पांच या उससे अधिक आरोपी शामिल होंगे।
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