Urban body candidates will be accounted for election expenses within 30 days

मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में 4000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में, एक महीने के अंदर देना होगा खर्च का हिसाब

मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में 4000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान मेंः Urban body candidates will be accounted for election expenses within 30 days

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : June 5, 2022/10:53 pm IST

भोपालः महापौर और पार्षद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 30 दिन के भीतर चुनावी खर्च का हिसाब देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार चुनावी खर्च पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी की है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार या उसका चुनावी एजेंट चुनाव खर्च का विवरण जमा कराएगा। जिसमें अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ हुई सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस, प्रचार सामग्री में खर्च हुई राशि की जानकारी देनी होगी।

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आप को बता दें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में पार्षद के चुनाव खर्च की सीमा 8.75 लाख रुपए रखी गई है, जबकि महापौर के लिए 35 लाख रुपए है। प्रदेश में इस बार पार्षद पद के 6507 प्रत्याशियों के लिए 50 हजार से प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि 437 नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 4000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं।