भोपालः महापौर और पार्षद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 30 दिन के भीतर चुनावी खर्च का हिसाब देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार चुनावी खर्च पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी की है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार या उसका चुनावी एजेंट चुनाव खर्च का विवरण जमा कराएगा। जिसमें अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ हुई सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस, प्रचार सामग्री में खर्च हुई राशि की जानकारी देनी होगी।
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आप को बता दें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में पार्षद के चुनाव खर्च की सीमा 8.75 लाख रुपए रखी गई है, जबकि महापौर के लिए 35 लाख रुपए है। प्रदेश में इस बार पार्षद पद के 6507 प्रत्याशियों के लिए 50 हजार से प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि 437 नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 4000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं।
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11 hours ago