Reported By: Vijendra Pandey
,High Court on Jitu Patwari : जबलपुर। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेत्री इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में जीतू पटवारी की अपील हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। इससे साफ है कि इस मामले में अब जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
High Court on Jitu Patwari : अपनी अपील में जीतू पटवारी ने कहा था कि उन्होने भाजपा नेत्री की मानहानि करने की मंशा से टिप्पणी नहीं की थी। साथ ही जीतू पटवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि वो वर्तमान में विधायक नहीं हैं लिहाजा उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाईकोर्ट ने पाया कि एमपी-एमएल कोर्ट को पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी सुनवाई करने का अधिकार है। ऐसे में कोर्ट ने जीतू पटवारी की अपील ठुकरा दी है।
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