तन्खा मानहानि मामला : मप्र उच्च न्यायालय ने चौहान, अन्य की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा |

तन्खा मानहानि मामला : मप्र उच्च न्यायालय ने चौहान, अन्य की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

तन्खा मानहानि मामला : मप्र उच्च न्यायालय ने चौहान, अन्य की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

:   Modified Date:  September 21, 2024 / 07:07 PM IST, Published Date : September 21, 2024/7:07 pm IST

जबलपुर, 21 सितंबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य की एक याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

चौहान और अन्य ने तन्खा की ओर से दायर मानहानि मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से संबंधित इस साल 22 मार्च और दो अप्रैल के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।

अधिवक्ता वरुण तन्खा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

इस मामले पर बहस करने के बाद उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह मामला (मानहानि का मामला) केवल वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा का नहीं है। हम अधिवक्ता अदालत में केस लड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर अदालत के बाहर कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जिनके बारे में उन्हें (वकीलों को) पता है कि वे झूठे हैं, और इससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, तो यह समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक पेशेवर अपना कर्तव्य निभा रहा है और उसके आधार पर अदालत न्याय करती है।’

सिब्बल ने कहा कि विवेक तन्खा के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इसी के तहत उन्हें (पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को) नोटिस दिए गए हैं।

वरिष्ठ वकील तन्खा ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 2021 में राज्य पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे से संबंधित उच्चतम न्यायालय के मामले में उन पर आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की है।

अपने बयान में तन्खा ने दावा किया कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग नहीं लिया और न ही उन्होंने इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है। तन्खा ने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है।

भाषा

सं, दिमो, रवि कांत रवि कांत

 

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