Supreme Court’s stance becomes strict in the matter of charging more toll : भोपाल। मध्य प्रदेश में लागत से कई गुना ज्यादा टोल वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस पर 7 दिन में जवाब मांगा है। यदि मध्य प्रदेश सरकार तय समय सीमा में जवाब नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट एकतरफा सुनवाई शुरू कर देगा। इसके लिए कोर्ट के समक्ष मामले को तुरंत सुनवाई के लिए पेश कर दिया जाएगा।
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 24 नवंबर 2022 को सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत के तर्क सुनने के बाद राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और मप्र सड़क विकास निगम के एमडी को तलब करते हुए नोटिस जारी किया था, जिस पर 23 मार्च और 1 जनवरी को सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है।
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