MP New Traffic Rules: भोपाल। मध्यप्रदेश में नयी मोटर यान अधिनियम लागू हो गया है। जिसके बाद अब अगर आप ट्रेफिक के नियम तेड़ते है तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने मोटर यान अधिनियम पर जबलपुर हाईकोर्ट में नोटीफिकेशन पेश किया है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी इस नियम को प्रदेश में लागू नहीं किया गया था। इसी संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि केन्द्र के मोटर यान अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जाए।
MP New Traffic Rules: ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे ने दाखिल की थी। हालांकि फैसला आने से पहले ही सरकार ने केन्द्र के नोटिफिकेशन पर सहमति जता दी है। जिसके बाद केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है। सरकार द्वारा उक्त जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी।
MP New Traffic Rules: एमपी में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की लागू राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है। अब एमपी में भी केंद्र के समान जुर्माना राशि लागू होगी। जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान अधिसूचना की पेश की गई। सबसे अधिक जुर्माना एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहन के रास्ता रोकने पर देना होगा।
बिना हेलमेट 300
बिना सीट बेल्ट 500
बिना इंश्योरेंस 2000
बिना परमिट 10000
बिना लाइसेंस 1000
हॉर्न का शोरगुल 1000 से 3000
वायु प्रदूषण 10,000
ओवर स्पीड 1000 से 3000
गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना 3000
आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकना 10,000
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