जबलपुर, सात अक्टूबर (भाषा) मध्य प्रदेश के जबलपुर में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकसभा सदस्य कंगना रनौत को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनकी टिप्पणी को चुनौती दी गई है कि भारत को 2014 के बाद सही मायने में आजादी मिली थी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने अधिवक्ता अमित कुमार साहू द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया।
साहू ने दावा किया कि अधारताल थाने में दर्ज कराई गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद यह याचिका दायर की गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘बाद में मैंने पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और फिर उच्च न्यायालय का रुख किया। मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी। मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि भारत को कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद आजादी मिली, लेकिन कंगना ने कहा कि यह ‘भीख’ थी। उन्होंने (कंगना रनौत) दावा किया कि भारत को सही मायने में आजादी 2014 के बाद मिली थी।’’
भाषा देवेंद्र शफीक
शफीक
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