इंदौर। Section 144 amid Corona : मध्यपरदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में स्कूलों में नया सेशन शुरू होने के साथ किताबों और यूनिफॉर्म की दुकानों पर पेरेंट्स की खासी भीड़ देखी जा रही है। इसे लेकर इंदौर कलेक्टर ने जिले में धारा-144 के तहत स्कूल संचालकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। कलेक्टर ने स्कूल ड्रेस और कॉपी- किताबों के संबंध में स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को खत्म करने के लिए यह आदेश जारी किए थे।
स्कूलों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला आदेश नहीं मानने पर स्कूल संचालक और प्रिंसिपल सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य दोषी होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्टर के इस आदेश की तारीफ कई आला अधिकारियों ने की। उन्होंने कहा कि इंदौर प्रशासन का यह एक अच्छा निर्णय है।
Section 144 amid Corona : स्कूल जाने पर बच्चों को विशेष दुकान से किताब खरीदने को कहा जाता है और स्कूलों में यूनिफॉर्म हर साल बदल जाती है। इंदौर में शैक्षणिक संस्थानों में अकारण के खर्चों पर रोक लगाने के लिए अच्छी पहल की गई है।
दरअसल कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि स्कूल संचालक और स्कूल प्रिंसिपल हर क्लास के लिए अनिवार्य किताबों की सूची को रिजल्ट आने से पहले स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे और स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर किताबों की लिस्ट को चस्पा करेंगे। इसके साथ ही पुस्तकों की सूची की एक कॉपी अभिभावकों को एडमिशन के समय और रिजल्ट के समय़ उपलब्ध करायेंगे। साथ ही स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किताबें रिजल्ट आने से पहले खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून 2023 तक खरीद सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में 01 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पध्दति से शिक्षण में किया जाएगा।
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Section 144 amid Corona : कलेक्टर द्वारा जारी किये गए इस आदेश के बाद से अभिभावकों और पेरेंट्स एसोसिएशन ने राहत की साँस ली है। वहीं छात्रों को भी रेगुलर स्टडीज से हटके नयी चीज़े पढ़ने का मौका मिला है, जिसके चलते उनमें भी ख़ासा उत्साह देखा जा रहा है।