ग्वालियर। Prohibition on result of pre nursing selection test मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने MP सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही टिपण्णी की है। क्या एमपी गार्वरमेंट पर कोई रूल्स लागू नहीं होता है, हमें लिखकर दे दीजिए, सत्र 2022-23 की एडमिशन की परीक्षा जो पिछले साल करानी थी, वो अब करा रहे है, हद हो गई।
Read More: भाजपा नेत्री ने आदिवासी भाई-बहन को बंधक बनाकर पीटा, वारदात को अंजाम देकर हुई फरार
Prohibition on result of pre nursing selection test ऐसा लगता है, अब तो प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा, सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा हो रहा है। दरअसल MP सरकार के निर्देश पर प्रदेश में प्री नर्सिंग चयन परीक्षा हुई थी।MP में 7 से 9 जुलाई को तक ये परीक्षा आयोजित हुई थी। जिसमें प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के 1050 सीट के लिए 66 हज़ार अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा।
इस मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त फर्स्ट वीक में है। दरअसल याचिकाकर्ता में हाईकोर्ट में कहा, जो शैक्षणिक सत्र निकल चुका है, उसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने का क्या मतलब है। वह भी तब, जब सीबीआइ की जांच में 11 सरकारी कालेजों में कमी मिली है। इसके साथ ही कहा सरकारी नर्सिंग कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया अक्टूबर माह में पूरी हो जाती है।
Read More: अब इस स्कूल में छात्रों के तिलक लगाने पर हुआ हंगामा, हिंदू संगठन ने जमकर काटा बवाल, फिर…
यानी सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया को पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में पूरा करवा देना चाहिए था, लेकिन उस सत्र की प्रवेश परीक्षा हाल ही में करवाई गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि नर्सिंग कालेजों से जुड़ा मामला पहले से हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रदेश के सभी 375 कालेजों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने 2020 में निर्धारित मापदंडों के आधार पर कालेजों की जांच का आदेश दिया। सीबीआइ ने 11 कालेजों की जांच की और छह कालेजों में व्यापक अनियमितताएं पाई गई हैं। कोई भी कालेज मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है। अन्य पांच कालेजों में भी अनियमितताएं मिली।
Sex racket in jabalpur: पॉश इलाके में चल रहा था…
57 mins agoमप्र : शादी के नाम पर नाबालिग लड़की को 1.80…
1 hour ago