भोपालः Order to Shut All wine shops सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है कि 27 सितम्बर को जिन 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है, वहां की शराब दुकानें मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले से बंद रखने के निर्देश दिये गए हैं। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
Order to Shut All wine shops यह प्रतिबंध संबंधित 46 नगरीय क्षेत्र और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राजमार्ग/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 कि.मी. की दूरी तक में स्थित शराब दुकानों पर लागू होगा।
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