Ben on Shooting-Photography

अब सार्वजनिक और ऐतिहासिक भवनों पर नहीं कर पाएंगे शूटिंग-फोटोग्राफी, कलेक्टर ने आदेश जारी कर लगाया प्रतिबंध

Ben on Shooting-Photography : अब सार्वजनिक और ऐतिहासिक भवनों पर नहीं कर पाएंगे शूटिंग-फोटोग्राफी, कलेक्टर ने आदेश जारी कर लगाया प्रतिबंध..

Edited By :   |  

Reported By: Nasir Gouri

Modified Date: July 13, 2024 / 11:19 PM IST
,
Published Date: July 13, 2024 11:19 pm IST

ग्वालियर। Ben on Shooting-Photography : ग्वालियर जिले के अधिकारियों ने शनिवार को सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर रील बनाने तथा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा यहां जिलाधिकारी कार्यालय में हिंदी फिल्म के गाने पर नृत्य करने का वीडियो सामने आने के बाद उठाया गया।

read more : ITR Return File Kaise Kare : ITR Return File कैसे की जाती है? यहां देखें पूरी प्रोसेस 

फोटोग्राफी और रील शूटिंग पर लगा प्रतिबंध

Ben on Shooting-Photography : एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जिलाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और साइबर कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। चौहान ने आदेश में कहा कि कई व्यक्ति और संगठन बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के जिले में ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में शूटिंग, वीडियो, रील और तस्वीरें बना रहे हैं।

आदेश में कहा गया है कि इन गतिविधियों का ऐतिहासिक इमारतों और क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण या उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि त्वरित और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अभद्र व्यवहार दिखाने वाली फोटोग्राफी की जाती हैं और रील बनाई जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से उन्हें प्रचारित किया जाता है।

 

एक दिन पहले कलेक्ट्रेट पर एक युवती ने बनाई थी रील

इसका जीवंत उदाहरण समाहरणालय कार्यालय भवन की सीढ़ियों पर फिल्माई गई रील से सामने आया है, जिसपर कई व्यक्तियों और संगठनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपे हैं। ऐसी गतिविधियों से ग्वालियर जिले की छवि खराब हो रही है और उनपर तत्काल रोक लगाना जरूरी हो गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे स्थानों पर शूटिंग करने के इच्छुक लोगों को संबंधित विभाग या प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेनी होगी और शूटिंग से तीन दिन पहले अनुमति को पुलिस अधीक्षक (एसपी) और क्षेत्र के उप मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

 
Flowers