भोपाल : compassionate appointment in mp : मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले मौत होने के बाद अब उनकी विवाहित बेटियों और बहू यानि पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियमो में संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रदेश में यह नियम लागू कर दिया है। प्रदेश में फिलहाल अलग अलग विभागों के पास करीबन ऐसे 550 मामलें है, जिसमें अब विवाहित बेटियों को नौकरी का फायदा मिल सकेगा।
compassionate appointment in mp : प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश का गजट में नोटिफिकेशन किया है। नियमों में बदलाव से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों और बहुओं को भी अवसर मिल सकेंगे। वहीं अविवाहित दिवंगत सरकारी कर्मचारी के भाई या बहन को दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसमें अब बहन के अविवाहित होने का नियम हटा दिया गया है। मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति, पत्नी के पास जरूरी योग्यता न होने पर, या आश्रित स्वयं अनुकंपा नियुक्ति लेने से इनकार कर दें तो उनके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा का प्रावधान था।
यह भी पढ़ें : गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए कल से खुलेगी लॉटरी, निजी स्कूलों में होगा एडमिशन…
compassionate appointment in mp : सरकार की मंशा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधन कर अब विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र बना दिया है। मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम में जो बदलाव किया है उसके अनुसार ऐसी विधवा, तलाकशुदा बेटी जो कर्मचारी की मौत के वक्त उस पर पूरी तरह आश्रित होकर उसी के साथ रह रही हो। कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रित पति या पत्नी के न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु को अनुकंपा नौकरी दिए जाने का नियम था। अब अनुकंपा के लिए पात्र सदस्य न होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी की विधवा पुत्रवधु अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी।
मप्र : भाजपा ने साथी के घर पर तोड़फोड़ करने…
5 hours ago