मध्य प्रदेश: उपजिलाधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज |

मध्य प्रदेश: उपजिलाधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज

मध्य प्रदेश: उपजिलाधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज

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Modified Date: November 15, 2024 / 12:56 PM IST
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Published Date: November 15, 2024 12:56 pm IST

राजगढ़ (मध्य प्रदेश), 15 नवंबर (भाषा) पुलिस ने एक महिला सरकारी कर्मचारी को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में भोपाल के एक उप जिलाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने महिला की शिकायत के हवाले से बताया कि 2022 में राजेश सोरते (47) जब राजगढ़ जिले के पचोर में तहसीलदार के पद पर थे उस समय वह महिला के संपर्क में आए और उसके बाद सोरते ने महिला का अलग-अलग स्थानों पर कथित यौन उत्पीड़न किया।

सारंगपुर के उप संभागीय पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पचोर पुलिस ने बृहस्पतिवार को सोरते के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है, कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने से पहले 2022 में किया गया था।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने दावे के संबंध में एक वीडियो भी साझा किया है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने सोरते को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया है।’’

महिला ने राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आदित्य मिश्रा से सोरते के खिलाफ शिकायत की थी, इसके बाद मिश्रा ने मामले को जांच के लिए पचोर थाने के निरीक्षक अखिलेश वर्मा को सौंप दिया था।

भाषा यासिर शोभना

शोभना

 

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