MP High Court: तय समय पर पूरी नहीं हुई जांच, हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को थमाया नोटिस, न्यायालय में पेश होने के दिए निर्देश

तय समय पर पूरी नहीं हुई जांच, हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को थमाया नोटिस, Madhya Pradesh High Court issued notice to Indore Police Commissioner

  •  
  • Publish Date - November 14, 2024 / 09:31 AM IST,
    Updated On - November 14, 2024 / 09:31 AM IST

इंदौरः इंदौर के सरकारी स्कूल में छात्राओं को निर्वस्त्र कर चेकिंग करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। तय समय में जांच पूरी नहीं होने से नाराज हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और शपथ पत्र के साथ 7 दिनों में जवाब मांगा है।

Read More : Bigg Boss 18 Time God Task: टाइम गॉड के टॉस्क में निकली तीन कंटेस्टेंट की हवा! अविनाश ने खेला गंदा खेल, रोने लगी चाहत

दरअसल, बुधवार को हाईकोर्ट में इंदौर के सरकारी स्कूल में छात्राओं को निर्वस्त्र कर चेकिंग करने के मामले में की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच के सुनवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के ऑर्डर के पालन में क्या कार्रवाई की गई है। क्यों न 30 अगस्त 2024 के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए।हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

Read More : Today News and LIVE Update 14 November: CM विष्णुदेव साय आज करेंगे धान खरीदी का शुभारंभ, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव

क्या है पूरा मामला?

2 अगस्त 2024 के दिन इंदौर के सरकारी स्कूल में टेस्ट के दौरान कुछ छात्राओं की चेकिंग की गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि बाथरूम के अंदर ले जाकर उनके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई। छात्राओं ने घर जाकर घटना बताई तो अभिभावक स्कूल पहुंचे और हंगामा कर दिया। अभिभावकों ने मल्हारगंज थाने में शिकायत भी की। इधर आरोपी टीचर जया पंवार ने कहा कि निर्वस्त्र कर चेकिंग नहीं की गई।​​​​​​ एक छात्रा के पास मोबाइल मिला था, खुद को बचाने के लिए वे मुझ पर गलत आरोप लगा रहीं हैं। आरोपी टीचर जया पवार जमानत के लिए हाईकोर्ट गई थीं लेकिन कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp