Jabalpur High Court Notice: MBBS की डिग्री के बदले यूनिवर्सिटी वसूल रहा मनमानी फीस, मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी किया नोटिस |

Jabalpur High Court Notice: MBBS की डिग्री के बदले यूनिवर्सिटी वसूल रहा मनमानी फीस, मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी किया नोटिस

Jabalpur News: MBBS की डिग्री के बदले यूनिवर्सिटी वसूल रहा मनमानी फीस, मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी किया नोटिस

Edited By :   Modified Date:  November 24, 2023 / 04:20 PM IST, Published Date : November 24, 2023/4:20 pm IST

विजेंद्र पांडे, जबलपुर:

Jabalpur High Court Notice: जबलपुर में एक मेडिकल छात्रा को उसकी एमबीबीएस की डिग्री देने के बदले 4800 डॉलर यानि करीब साढ़े तीन लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। ये वसूली और किसी ने नहीं बल्कि एमपी के इकलौती मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने की है।  अर्पिता चौहान नाम की एनआरई कोटे की मेडिकल छात्रा को अपने हायर एजुकेशन के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए थी जिसके लिए उससे पूरे 4800 यूएस डॉलर वसूल लिए गए। मजबूरी में छात्रा ने ये राशि तो चुका दी, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी।

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ऐसे हुआ खुलासा

याचिका में कहा गया है कि छात्रों को उनकी डिग्री देने की फीस सिर्फ 75 रुपए है लेकिन याचिकाकर्ता छात्रा से 4800 डॉलर वसूल लिए गए जो कि गलत है। याचिका में एक दूसरे एनआरआई मेडिकल छात्र ने दस्तावेज लगाकर खुलासा किया गया कि उसे डिग्री देने के बदले यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 75 रुपयों की फीस ली थी, लेकिन याचिकाकर्ता से मनमानी वसूली कर ली गई जो डिग्री के ज़रुरतमंद स्टूडेंट्स से ब्लैक मेलिंग करने जैसा ही है। याचिका में छात्रा से वसूली गई राशि में ब्याज वापिस दिलवाने और यूनिवर्सिटी द्वारा तमाम छात्रों से डिग्री के बदले ली जा रही वसूली की जांच करवाने की मांग की गई है।

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Jabalpur High Court Notice: हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद तय कर दी है।

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