OBC अभ्यार्थियों की नियुक्ति के छटे काले बादल, 27% आरक्षण की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

High Court on 27% Reservation : मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 फीसदी अभ्यार्थियों की होल्ड नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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  • Publish Date - June 14, 2024 / 10:19 PM IST,
    Updated On - June 14, 2024 / 10:20 PM IST

High Court on Information Commission

High Court on 27% Reservation : जबलपुर। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 फीसदी अभ्यार्थियों की होल्ड नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। एमपी हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। चुनावी आचार संहिता की वजह से शासन के स्तर पर आदेश का पालन रुका हुआ था। अब एमपी सरकार ने तय किया है कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। यानी होल्ड की गई 13 फीसदी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकेगी।

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High Court on 27% Reservation : बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल, एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परीक्ष परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था। घोषित परीक्षा परिणाम में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 6036/ 2023 दायर की गई।

न्यायालीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गये, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए।

इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6036/ 2023 को DISMISS कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों के नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया है।

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