Reported By: Vijendra Pandey
, Modified Date: August 17, 2024 / 01:15 PM IST, Published Date : August 17, 2024/12:59 pm ISTजबलपुरः High Court ordered junior doctors to end the strike कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर डॉक्टरों के प्रदर्शन का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायलय ने डॉक्टरों के हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अपनी शिकायतें लेकर कोर्ट के कोर्ट के सामने आएं। डॉक्टर्स की शिकायतों पर हाईकोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। जूडा एसोसिएशन सरकार से सुरक्षा के वादे की मांग कर रही थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हड़ताल ख़त्म करे फिर मुद्दों पर सुनवाई होगी।
High Court ordered junior doctors to end the strike सुनवाई के पहले सेशन में एक्टिंग चीफ़ जस्टिस की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कई तल्ख टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा कि हड़ताल का यह तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी की जान निकल रही होगी तो आप कहिएगा कि दो दिन बाद दवाई देंगे। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने की सलाह दी है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के विरोध में देशभर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। भोपाल में एम्स के बाद हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने गुरुवार रात 12 बजे से काम बंद कर दिया है। वहीं भोपाल और इंदौर में शनिवार से निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है।
जबलपुर : डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त… हाईकोर्ट ने हड़ताल तत्काल ख़त्म करने का दिया आदेश || LIVE #MadhyaPradesh | #MadhyaPradeshNews | #Doctors
— IBC24 News (@IBC24News) August 17, 2024
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